नई दिल्ली, 19 अप्रैल (आईएएनएस)। सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के विशेष न्यायाधीश बी.एच.लोया की कथित रहस्मय मौत के मामले में विशेष जांच दल (एसआईटी) से जांच कराने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया।
लोया की कथित तौर पर महाराष्ट्र के नागपुर में एक दिसंबर 2014 को दिल का दौरा पड़ने से मौत हुई थी। लोया वहां एक शादी समारोह में गए थे।
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