चंडीगढ़, 13 जून (आईएएनएस)। पंजाब मंत्रिमंडल ने मंगलवार को राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एसजीएसटी) विधेयक के प्रस्तावित मसौदे को मंजूरी दे दी, जिसे 14 जून से शुरू हो रहे विधानसभा के बजट सत्र में प्रस्तुत किया जाएगा।
मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने की।
एसजीएसटी विधेयक के पारित होने से पंजाब नगरपालिका निधि अधिनियम 2006 और पंजाब नगरपालिका अवसंरचना विकास अधिनियम 2011 के निरस्त होने का मार्ग प्रशस्त हो सकेगा।
आधिकारिक बयान में कहा गया है कि इससे राज्य के खजाने में 100 फीसदी मूल्यवर्धित कर और अतिरिक्त कर जमा होगा, जो पेट्रोलियम उत्पादों और शराब से एकत्र किए जाएंगे।
मंत्रिमंडल ने राज्यपाल को सौंपे गए पांचवें राज्य वित्त आयोग की रपट को भी मंजूरी दे दी।
वित्त आयोग ने 2016-17 से 2020-21 तक स्थानीय निकायों को राज्य करों की शुद्ध आय के चार फीसदी हिस्से के मौजूदा हस्तांतरण को जारी रखने की सिफारिश की है।
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