पत्नी व बेटी की अंत्येष्टि के लिए बंसल को अंतरिम जमानत

नई दिल्ली, 20 जुलाई (आईएएनएस)। राष्ट्रीय राजधानी की एक अदालत ने रिश्वतखोरी के मामले में गिरफ्तार कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी बी.के.बंसल को अपनी पत्नी व बेटी का अंतिम संस्कार करने के लिए तीन दिनों की अंतरिम जमानत दी है। अधिकारी की पत्नी व बेटी ने मंगलवार को खुदकुशी कर ली थी।

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के विशेष न्यायाधीश गुरदीप सिंह ने बंसल को 22 जुलाई तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी।

अदालत ने उन्हें 50 हजार रुपये का मुचलका और इतनी ही जमानत राशि जमा करने को कहा है।

तीन दिनों के भीतर दो बार सीबीआई छापे से आहत बंसल की पत्नी सत्यबाला बंसल (57) तथा उनकी बेटी नेहा बंसल (27) ने मंगलवार दोपहर यहां कथित तौर पर खुदकुशी कर ली।

पुलिस ने कहा कि पूर्वी दिल्ली के मधु विहार इलाके में स्थित नीलकंठ अपार्टमेंट की पहली मंजिल पर स्थित अपने फ्लैट के अलग-अलग कमरे में दोनों ने पंखे से फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली।

सीबीआई ने शनिवार और सोमवार सुबह उनके फ्लैट पर छापेमारी की थी।

बंसल को रिश्वत लेने के आरोप में शनिवार को गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद एक विशेष अदालत ने रविवार को उन्हें दो दिनों की हिरासत में भेज दिया। उन पर मुंबई के एल्डर फार्मास्युटिकल्स नामक दवा कंपनी से नौ लाख रुपये बतौर रिश्वत लेने का आरोप है।

सीबीआई ने कंपनी के मुख्य संचालन अधिकारी (सीओओ) अनुज सक्सेना के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया है।

सीबीआई ने जांच के दौैरान पाया है कि वरिष्ठ अधिकारी की हरियाणा के सिरसा, गुड़गांव, फरीदाबाद और साथ ही दिल्ली में 20 संपत्तियां हैं।

सभी संपत्तियां बीते दो वर्षो के भीतर खरीदी गई हैं और अधिकांश बंसल, उनकी पत्नी व बेटे के नाम पर हैं।

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