‘पद्मावती’ के बारे में आरटीआई के तहत सूचना देने से इनकार

आरटीआई कार्यकर्ता डॉ. नूतन ठाकुर ने सेंसर बोर्ड को ‘पद्मावती’ के लिए सिनेमेटोग्राफी एक्ट-1952 के अंतर्गत सेंसर प्रमाणपत्र के संबंध में की गई कार्यवाही से जुड़े दस्तावेज मांगे थे। बोर्ड के जनसूचना अधिकारी संजय जायसवाल ने 2 जनवरी, 2018 को भेजे जवाब में नूतन को लिखा कि यह सूचना गोपनीय है, इसलिए नहीं दी जा सकती।

नूतन का कहना है कि बोर्ड की तरफ से भेजा गया जवाब पूरी तरह गलत है। मात्र आरटीआई एक्ट के प्रावधानों में ही आरटीआई के तहत सूचना देने से मना किया जा सकता है, न कि किसी अभिलेख को गोपनीय बताकर। इसलिए इसके खिलाफ वह अदालत में अपील करेंगी।

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