कोलकाता, 11 दिसम्बर (आईएएनएस)। पार्क स्ट्रीट सामूहिक दुष्कर्म मामले में दोषी ठहराए गए सभी तीन अभियुक्तों को यहां एक स्थानीय अदालत ने शुक्रवार को 10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
सत्र न्यायालय के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश चिरंजीव भट्टाचार्य ने रुमन खान, नासिर खान और सुमित बजाज पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
इस मामले से जुड़े वकील ने कहा, “सभी पहलुओं पर विचार के बाद न्यायाधीश ने प्रत्येक दोषी के खिलाफ धारा 376 (2)(जी) के तहत 10 साल सश्रम कारवास की सजा सुनाई है और उनपर एक लाख रुपये जुर्माना भी लगाया है। सजा के दौरान कोई गड़बड़ी करने पर दोषियों को छह महीने अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा काटनी होगी।”
जुर्माने की राशि महिला के कानूनी वारिश को दी जाएगी। महिला का इस साल 13 मार्च को निधन हो गया था।
न्यायाधीश ने गुरुवार को सामूहिक दुष्कर्म मामले में तीन लोगों को दोषी करार दिया था।
शहर के सत्र न्यायालय के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश चिरंजीव भट्टाचार्य ने रुमन खान, नासिर खान और सुमित बजाज को इस मामले में दोषी करार दिया है।
कोलकाता के पार्क स्ट्रीट इलाके में पांच फरवरी, 2012 को पांच व्यक्तियों ने बंदूक की नोक पर महिला के साथ चलती कार में दुष्कर्म किया था। महिला तलाकशुदा और दो बच्चों की मां थी। दुष्कर्म के बाद महिला के साथ मारपीट की गई और उसे चलती कार से फेंक दिया गया था।
महिला को उस वक्त अगवा कर लिया गया था, जब वह पार्क स्ट्रीट के नाइट क्लब से बाहर निकली ही थी।
इस मामले के प्रमुख आरोपी कादर खान और सहआरोपी मोहम्मद अली अभी भी फरार हैं।
इस मामले के मुख्य आरोपी रुमन खान, नासिर खान और सुमित बजाज को धारा 120बी के तहत (आपराधिक साजिश), धारा 323 (जानबूझकर चोट पहुंचाना) और धारा 506 (आपराधिक धमकी) के तहत क्रमश: छह, छह महीने और चार महीने की साथ में चलने वाली सजा सुनाई है। तीनों पर आईपीसी की तीन धाराओं के तहत क्रमश: 10,000 रुपये, 10,000 रुपये और 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
वकील ने कहा, “जुर्माना राशि पीड़िता के कानूनी वारिस को दी जाएगी।”
अपराधियों की सभी सजाएं साथ-साथ चलेगी।
अपराधियों के परिजनों का कहना है कि वे उच्च न्यायालय में अपील करेंगे।
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