पूरे उत्तर प्रदेश में खाद्य सुरक्षा कानून लागू

लखनऊ, 1 मार्च (आईएएनएस)। पूरे उत्तर प्रदेश राज्य में मंगलवार से खाद्य सुरक्षा कानून लागू हो गया है। इस बाबत सरकार की ओर से सोमवार को आदेश जारी किया गया था।

इसके लागू होने से इसके लाभार्थी सभी परिवारों को दो रुपये प्रतिकिलो की दर से गेहूं और तीन रुपये प्रतिकिलो की दर से चावल मिल रहा है।

अब तक इस दर पर सिर्फ अंत्योदय परिवार को ही अनाज मिलता था। गरीबी रेखा से नीचे(बीपीएल) और गरीबी रेखा से ऊपर (एपीएल) आने वाले परिवारों को अधिक कीमत देनी होती थी। प्रदेश के 28 जिलों में खाद्य सुरक्षा कानून एक जनवरी से ही लागू हो चुका है।

खाद्य एवं रसद विभाग के प्रमुख सचिव सुधीर गर्ग के मुताबिक, राज्य के बाकी 47 जिलों में भी एक मार्च से खाद्य सुरक्षा कानून लागू हो चुका है। इसके तहत नए सिरे से जिलों के लिए अनाज का आवंटन किया जाएगा।

उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश के आगरा, अमरोहा, औरैया, बागपत, बस्ती, बिजनौर, बुलंदशहर, इटावा, फरु खाबाद, फिरोजाबाद, गौतमबुद्ध नगर (नोएडा), गाजियाबाद, हापुड़, जालौन, झांसी, कन्नौज, कानपुर नगर, ललितपुर, मैनपुरी, मथुरा, मेरठ, मुरादाबाद, संतकबीर नगर, सिद्धार्थ नगर, बुंदेलखंड, महोबा, चित्रकूट और हमीरपुर जिले में खाद्य सुरक्षा कानून पहले से ही लागू है।

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