नई दिल्ली, 12 फरवरी (आईएएनएस)। दिल्ली उच्च न्यायालय 15 फरवरी को उस याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसमें छठे वेतन आयोग के बकाए के भुगतान के लिए सरकार और पूर्वी दिल्ली नगर निगम को निर्देश देने का आग्रह किया गया है।
याचिका इंडियन यूनियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस (इंटक) के अध्यक्ष डी.पी. चंदेल और महासचिव राकेश वैद ने दायर की है।
मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी.रोहिणी और न्यायमूर्ति जयंत नाथ की पीठ ने शुक्रवार को इस याचिका की सुनवाई के लिए 15 फरवरी की तिथि तय की।
पीठ ने इस याचिका को दिल्ली के तीनों नगर निगमों के सफाईकर्मियों के वेतन भुगतान से जुड़ी कई याचिकाओं और इनकी हड़ताल के मामले के साथ नत्थी किया है।
निगमकर्मियों ने याचिका में आग्रह किया है कि उन्हें छठे वेतन आयोग के बढ़े हुए वेतन के बकाए का भुगतान किया जाए और हर महीने के पहले हफ्ते में वेतन भुगतान सुनिश्चित किया जाए।
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