पूर्व केंद्रीय कोयला सचिव के खिलाफ अदालत में आरोप तय

नई दिल्ली, 14 अक्टूबर (आईएएनएस)। पूर्व केंद्रीय कोयला सचिव एच. सी. गुप्ता पर और पांच अन्य के खिलाफ कथित तौर पर एक कोयला ब्लॉक आवंट में हुई अनियमितता के लिए एक अदालत ने बुधवार को आरोप तय किए हैं।

विशेष न्यायाधीश भरत पाराशर ने भारतीय दंड संहिता की धारा 120-बी(अपराधिक साजिश) के साथ ही 420 (धोखाधड़ी), 409 (लोकसेवक द्वारा अपराधिक विश्वासघात) और भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत गुप्ता और अन्य के खिलाफ आरोप तय किए।

अदालत ने गुप्ता के अतिरिक्त दो अन्य वरिष्ठ लोकसेवकों -के. एस. क्रोफा और के. सी. सामरिया, आरोपी कंपनी कमल स्पांज स्टील एंड पॉवर लिमिटेड (केएसएसपीएल), उसके प्रबंध निदेशक पवन कुमार अहलूवालिया और चार्टर्ड अकाउंटेंट अमित गोयल के खिलाफ भी आरोप तय किए हैं।

यह मामला मध्य प्रदेश में थेसगोरा-बी रुद्रपुरी कोयला ब्लॉक कमल स्पॉन्ज को आंवटित करने में की गई कथित अनियमिताओं से संबंधित है।

अदालत ने दस्तावेज दाखिल करने और नामंजूर करने के लिए 28 अक्टूबर की तारीख तय की है।

अदालत ने इससे पूर्व इस मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की समापन रपट रद्द कर दी थी।

सीबीआई ने कोयला ब्लॉक्स हासिल करने के लिए कथित तौर पर गलत तथ्य पेश करने का आरोप लगाते हुए कंपनी और अन्य के खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज की थी।

जांच के बाद एजेंसी ने यह कहते हुए समापन रपट दाखिल की थी कि कंपनी और उसके निदेशक के खिलाफ मामला चलाने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं मिले हैं।

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