पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा ने चारा घोटाला मामले में आत्मसमर्पण किया

रांची, 5 फरवरी (आईएएनएस)। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा ने सोमवार को करोड़ों रुपये के चारा घोटाला के एक मामले में अपनी सजा भुगतने के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की एक अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया।

मिश्रा को चारा घोटाले के मामले में सीबीआई की विशेष अदालत द्वारा 24 जनवरी को दोषी ठहराया गया था और पांच साल कैद की सजा सुनाई गई थी। वह 24 जनवरी को अदालत के समक्ष पेश नहीं हुए थे। अदालत ने उनके खिलाफ वारंट जारी किया था।

अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण करने के बाद उन्हें रांची स्थित बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल भेज दिया गया।

मिश्रा और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) प्रमुख लालू प्रसाद को वर्ष 1992-93 में चाईबासा कोषागार से 33.67 करोड़ रुपये फर्जी तरीके से निकालने के मामले में दोषी ठहराया गया था।

चारा घोटाला से जुड़ा यह दूसरा मामला है जिसमें मिश्रा को सजा सुनाई गई जबकि लालू प्रसाद को इस घोटाले से जुड़े तीसरे मामले में दोषी ठहराया गया था।

लालू प्रसाद इसी घोटाले से संबंधित डोरांडा कोषागार से 139.35 करोड़ रुपये फर्जी तरीके से निकालने के मामले में भी अदालत के समक्ष पेश हुए।

सीबीआई ने इस मामले में गवाहों को पेश किया है और न्यायालय में इस मामले की सुनवाई प्रतिदिन के आधार पर हो रही है।

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