चंडीगढ़, 7 अक्टूबर (आईएएनएस)। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने मासूम छात्र प्रद्युम्न की हत्या के मामले में शनिवार को रयान इंटरनेशनल स्कूल के मालिक व ट्रस्टी पिंटो परिवार की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी।
चंडीगढ़, 7 अक्टूबर (आईएएनएस)। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने मासूम छात्र प्रद्युम्न की हत्या के मामले में शनिवार को रयान इंटरनेशनल स्कूल के मालिक व ट्रस्टी पिंटो परिवार की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी।
रयान इंटरनेशनल स्कूल की गुरुग्राम इकाई में पढ़ रहे सात साल के छात्र प्रद्युम्न ठाकुर की 8 सितंबर को स्कूल के शौचालय में गला रेतकर हत्या कर दी गई थी।
अदालत ने पिंटो परिवार की गिरफ्तारी पर पांच दिसंबर तक रोक लगाते हुए इस परिवार को सीबीआई जांच में सहयोग करने और बिना अनुमति देश न छोड़ने का निर्देश दिया।
अदालत ने इस हत्याकांड में गिरफ्तार रयान इंटरनेशनल स्कूल के दो अधिकारियों- फ्रांसिस थॉमस और जेयस थॉमस की नियमित जमानत अर्जी मंजूर कर ली।
प्रद्युम्न के पिता बरुण चंद्र ठाकुर ने मंगलवार को पिंटो परिवार की अंतरिम जमानत को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी थी।
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