फर्जी नियुक्तियों के मामले में दिग्विजय सिंह को जमानत

12111936_1511139855861799_7138713198124390593_nभोपाल, 27 फरवरी (आईएएनएस)। मध्यप्रदेश विधानसभा में कांग्रेस शासन के दौरान हुई फर्जी नियुक्तियों के मामले में तत्कालीन मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव दिग्विजय सिंह को भोपाल की एक अदालत ने शनिवार को जमानत दे दी।

अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश काशीनाथ सिंह की अदालत ने शनिवार को 30 हजार रुपये के निजी मुचलके पर दिग्विजय को जमानत दे दी। उनके खिलाफ शुक्रवार को गिरफ्तारी वारंट जारी किया था।

राज्य विधानसभा में वर्ष 1993 से 2003 के बीच हुई नियुक्तियों के मामले में जहांगीराबाद थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। इस मामले में दिग्विजय सिंह सहित 15 लोगों को आरोपी बनाया गया था। इस मामले में न्यायालय ने दिग्विजय सिंह को नोटिस जारी किया, मगर वे हाजिर नहीं हुए। इसके बाद अदालत ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया था।

दिग्विजय सिंह के निजी सहायक राजेंद्र रघुवंशी ने आईएएनएस को बताया कि शनिवार की दोपहर करीब डेढ़ बजे दिग्विजय न्यायाधीश काशीनाथ सिंह की अदालत में पेश हुए, जहां गोविंद गोयल के 30 हजार रुपये के निजी मुचलके पर उन्हें जमानत दे दी गई। दिग्विजय की ओर से अधिवक्ता विवेक तन्खा ने पैरवी की।

पूर्व मुख्यमंत्री सिंह कांग्रेस नेता सुरेश पचौरी व प्रदेशाध्यक्ष अरुण यादव के साथ जिला अदालत पहुंचे, जहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। भारी पुलिस बल की तैनाती की गई थी।

जहांगीराबाद थाना पुलिस ने शुक्रवार को दिग्विजय समेत आठ अन्य आरोपियों के विरुद्ध पूरक चालान पेश किया था, वहीं इस मामले में सात अन्य आरोपियों को 30-30 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत मिल गई थी। चालान में कहा गया है कि 13 फर्जी नियुक्तियों में तत्कालीन मुख्यमंत्री की संलिप्तता पाई गई है।

पुलिस अधिकारी सलीम खान ने शुक्रवार को कोर्ट में चार हजार पेज का पूरक चालान पेश किया, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री और तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष श्रीनिवास तिवारी की ओर से इन नियुक्तियों के संबंध में जारी आदेश, नोटशीट, और अनुशंसा-पत्रों से जुड़े दस्तावेज पेश किए थे। साथ ही 60 गवाहों की सूची भी कोर्ट को सौंपी गई। मामले की अगली सुनवाई 14 मार्च को होगी।

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