नई दिल्ली, 23 दिसम्बर (आईएएनएस)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने मिलेनियम पार्क के सीवर के एक खुले गड्ढे में गिरने से जान गंवाने वाले एक स्कूली बच्चे की मौत की घटना पर स्वत: संज्ञान लेते हुए दिल्ली सरकार, पुलिस व लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) को बुधवार को एक नोटिस जारी किया।
मुख्य न्यायाधीश जी.रोहिणी व न्यायाधीश जयंत नाथ की एक खंडपीठ ने दिल्ली सरकार, पीडब्ल्यूडी तथा सराय काले खां इलाके के प्रभारी पुलिस अधिकारी से 10 फरवरी तक जवाब मांगा है, जिसमें उन्हें बताना है कि ऐसी घटनाएं भविष्य में न हो, इसके लिए उन्होंने क्या कदम उठाए।
उल्लेखनीय है कि मिलेनियम पार्क बस डिपो के निकट सोमवार को छठी कक्षा का 12 वर्षीय एक छात्र सीवर के एक खुले गड्ढे में गिर गया था। मदद के लिए शिक्षकों के पहुंचने से पहले ही उसने दम तोड़ दिया था।
पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है, जबकि स्कूल ने कहा है कि दोनों शिक्षकों के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी।
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