Friday , 17 May 2024

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मप्र : मंत्री को पकड़ने पहुंची पुलिस पंचनामा बना लौट गई

भोपाल/भिंड 12 दिसंबर (आईएएनएस)। मध्य प्रदेश के भिंड जिले में कांग्रेस विधायक माखनलाल जाटव हत्याकांड में अदालत से जारी वारंट लेकर भिंड पुलिस मंगलवार को भोपाल स्थित सामान्य प्रशासन मंत्री लाल सिंह आर्य के आवास पर पहुंची, लेकिन मंत्री को गिरफ्तार किए बिना सिर्फ पंचनामा बनाकर लौट गई।

भिंड के पुलिस अधीक्षक प्रशांत खरे ने आईएएनएस को बताया कि मंत्री के खिलाफ वारंट न्यायालय से जारी हुआ है। उसी सिलसिले में गोहद थाने के एक सबइंस्पेक्टर सहित दो जवान भोपाल में मंत्री के आवास पर गए। पंचनामा तैयार करने के बाद वे लौट आए।

ज्ञात हो कि लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान 13 अप्रैल, 2009 को कांग्रेस विधायक माखनलाल जाटव की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में मंत्री आर्य को आरोपी बनाया गया है।

जाटव हत्याकांड में पुलिस और सीबीआई ने अपनी जांच में मंत्री आर्य को आरोपी नहीं बनाया था, बल्कि मामले की सुनवाई के दौरान मृत विधायक जाटव के बेटे व पूर्व विधायक रणवीर जाटव ने विशेष न्यायाधीश योगेश कुमार गुप्ता की अदालत में मंत्री आर्य को आरोपी बनाए जाने के लिए धारा 319 के तहत आवेदन दिया था।

आवेदन पर विचार करते हुए न्यायाधीश गुप्ता ने 19 मई, 2017 को मंत्री आर्य को आरोपी बनाकर उनके खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी किया था। न्यायालय के इस फैसले के खिलाफ मंत्री आर्य ने ग्वालियर उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। उच्च न्यायालय ने विशेष न्यायालय के आदेश को निरस्त कर दिया था और आदेश दिया था कि धारा 319 के आवेदन में मंत्री आर्य का पक्ष सुनने के बाद फैसला दिया जाए।

बताया जाता है कि उच्च न्यायालय से राहत के बाद मंत्री आर्य ने सर्वोच्च न्यायालय में विशेष याचिका लगाई, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय के उस आदेश को निरस्त किया, जिसमें धारा 319 में आरोपी बनाने से पहले मंत्री आर्य का पक्ष सुनने के लिए कहा गया था।

इस तरह भिंड अदालत से 19 मई को जारी गैरजमानती वारंट के आधार पर ही गोहद पुलिस ने मंगलवार को मंत्री के आवास पर दबिश दी, लेकिन सिर्फ पंचनामा बनाकर लौट गई।

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