मप्र में चिकित्सा पाठ्यक्रम के लिए काउंसलिंग रद्द (लीड-1)

नई दिल्ली, 22 सितम्बर (आईएएनएस)। सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को मध्य प्रदेश में स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रम के लिए सभी काउंसलिंग रद्द कर दी और इसे नए सिरे से कराने का आदेश दिया।

न्यायमूर्ति अनिल आर. दवे की अध्यक्षता वाली पीठ ने राज्य सरकार से इस प्रक्रिया को एक सप्ताह में पूरा करने को कहा।

न्यायमूर्ति दवे ने निजी चिकित्सा महाविद्यालयों से अपने दो प्रतिनिधि समिति में भेजने के लिए कहा जो स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए केंद्रीय काउंसलिंग आयोजित करेंगे।

यह आदेश राज्य सरकार के अदालत की अवमानना याचिका पर आया है, जिसमें दलील दी गई कि निजी चिकित्सा महाविद्यालय उनके द्वारा आयोजित केंद्रीय काउंसलिंग के जरिए छात्रों को प्रवेश नहीं दे रहे हैं। इस तरह यह 2 मई के सर्वोच्च अदालत के फैसले का ‘दुराग्रही और सुविचारित अवज्ञा’ है।

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