आधिकारिक तौर पर शनिवार को दी गई जानकारी के मुताबिक, उच्च शिक्षा विभाग ने उच्चतम न्यायालय द्वारा विभिन्न न्यायालयीन प्रकरणों में जारी मार्गदर्शी सिद्धांत एवं लिंगदोह समिति की अनुशंसाओं के आधार पर छात्रसंघ चुनाव की विस्तत प्रक्रिया तैयार की है।
उच्च शिक्षा विभाग ने बताया है कि छात्रसंघ चुनाव की प्रक्रिया 23 अक्टूबर से शुरू होगी तथा उसके साथ ही चरणबद्ध दिन-प्रतिदिन के कार्यक्रम एवं गतिविधियां निर्धारित की जाएंगी। मतदान, मतगणना एवं निर्णयों की घोषणा 30 अक्टूबर को होगी। उच्च शिक्षा विभाग ने गृह विभाग के परामर्श से छात्रसंघ चुनाव की आचरण संहिता एवं विस्तृत रूपरेखा तैयार कर ली है।
बताया गया है कि चुनाव प्रक्रिया अंतर्गत सभी विद्यार्थी अपनी-अपनी कक्षाओं के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली से कक्षा प्रतिनिधि का निर्वाचन करेंगे। निर्वाचित कक्षा प्रतिनिधि महाविद्यालय के छात्रसंघ पदाधिकारी के विभिन्न पदों के लिए नामांकन भर सकेंगे एवं निर्वाचित कक्षा प्रतिनिधि ही महाविद्यालयीन पदाधिकारी के पदों के लिए मतदान करेंगे।
बताया गया है कि यह चुनाव प्रत्येक कक्षा के कक्षा-प्रतिनिधि एवं प्रत्येक महाविद्यालय के लिए अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव एवं सह-सचिव पदों के लिए होंगे।
राज्य शासन ने छात्रसंघ चुनाव सुव्यवस्थित रूप से संपादित करने के लिए विस्तृत कार्य-योजना बनाई है। इस कार्य-योजना के अंतर्गत आदर्श आचरण संहिता का पालन, प्राचार्यो एवं प्राध्यापकों का प्रशिक्षण तथा जिला एवं पुलिस प्रशासन के सक्रिय सहयोग की भूमिकाएं निर्धारित की गई हैं।
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