नई दिल्ली, 4 जून (आईएएनएस)। किशोर न्याय बोर्ड ने शनिवार को दिए अपने आदेश में कहा है कि मर्सिडीज हिट एंड रन मामले में आरोपी किशोर को नाबालिग नहीं माना जाएगा और उस पर किसी बालिग आरोपी की तरह ही मामला चलेगा।
इस साल अप्रैल में किशोर ने अपनी मर्सिडीज कार से दिल्ली के एक 33 वर्षीय व्यापार सलाहकार को कुचल दिया था, जिससे उसकी मौत हो गई थी। आरोपी घटना के बाद वहां से भाग निकला था।
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