मुंबई, 6 नवंबर (आईएएनएस)। महाराष्ट्र के विधिक मापिकी (लीगल मेट्रोलॉजी) विभाग ने रविवार को कहा कि अधिकतम मूल्य और स्वास्थ्य चेतावनियों जैसी अनिवार्य घोषणाओं के बिना आयातित सिगरेट बेचने के लिए उसने खुदरा विक्रेताओं के खिलाफ 33 नए मामले दर्ज किए हैं।
आयातित सिगरेट के पैकेटों के बारे में विधिक मापिकी विभाग को अनेक शिकायतें मिलने के बाद विशेष अभियान के दौरान मामले दर्ज किए गए।
महाराष्ट्र लीगल मेट्रोलॉजी विभाग के महानिरीक्षक और नियंत्रक अमिताभ गुप्ता ने आईएएनएस से कहा, “ग्राहकों के हित की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अभियान आगे जारी रहेगा।”
तम्बाकू नियंत्रण पर भारत में होने वाले दुनिया के सबसे बड़े सीओपी 7 डब्ल्यूएचओ एफसीटीसी सम्मेलन से एक दिन पहले मामले दर्ज किए गए हैं। भारत 7 से 12 नवम्बर तक होने वाले इस सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है।
सम्मेलन में भाग लेने की स्वीकृति के लिए तम्बाकू उत्पादक किसानों ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और विश्व स्वास्थ्य संगठन को पत्र लिखा है ताकि वे तस्करी कर भारत में लाए गए सिगरेट के अवैध व्यापार पर चर्चा कर सकें और इसे रोक सकें।
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