मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना

प्रदेश में मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना एक अप्रैल, 2013 से लागू की गई है। यह योजना ऐसे दम्पत्ति, जिनकी संतान के रूप में केवल कन्याएँ हों, उनको सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की दृष्टि से शुरू की गई है। योजना में ऑनलाइन आवेदन www.socialsecurity.mp.gov.in या www.sssm.nic.in पर किया जा सकता है। वेबसाइट पर आवेदन के साथ योजना की जानकारी भी उपलब्ध है।

मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना में हितग्राही दम्पत्ति में से किसी एक की न्यूनतम आयु 60 वर्ष आवश्यक है। योजना में ऐसे गैर-आयकरदाता दम्पत्ति, जिनकी संतान मात्र पुत्री हो, को 500 रुपये प्रतिमाह पेंशन मिलेगी।

योजना में प्राप्त आवेदन-पत्रों का सत्यापन ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, नगरीय क्षेत्र में आयुक्त नगर निगम, मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका/नगर परिषद् द्वारा करवाया जायेगा। सत्यापन के समय हितग्राही को आवश्यक दस्तावेज अनिवार्य रूप से देना होंगे।

आवेदन-पत्र पूर्ण होने के बाद पदाभिहित अधिकारी ग्रामीण क्षेत्र के लिये मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, नगरीय क्षेत्र में आयुक्त नगर निगम, मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका/नगर परिषद् सक्षम स्वीकृतियाँ जारी करेंगे। जिन हितग्राहियों के प्रकरण स्वीकृत किये जायेंगे, उनके स्वीकृति आदेश जारी कर जानकारी पोर्टल पर प्रदर्शित की जायेगी।

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