नई दिल्ली, 14 अगस्त (आईएएनएस)। केंद्र सरकार द्वारा मैगी नूडल की निर्माता कंपनी नेस्ले इंडिया पर किए गए 640 करोड़ रुपये के मुकदमे की सुनवाई शुक्रवार को राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निपटान आयोग (एनसीडीआरसी) ने नहीं की। सुनवाई नहीं किए जाने का कोई कारण नहीं बताया गया है।
एनसीडीआरसी के अधिकारियों ने बताया कि इस मामले को शुक्रवार के लिए अस्थायी तौर पर सूचीबद्ध किया गया था और इसके लिए कोई पीठ तय नहीं की गई थी। एक अधिकारी ने कहा, “इस मामले की सुनवाई अगले सप्ताह हो सकती है।”
उपभोक्ता मामलों से संबंधित विभाग ने मैगी बनाने वाली कंपनी नेस्ले इंडिया पर मुकदमा दायर किया है और आरोप लगाया है कि कंपनी ने अनुचित व्यापारिक तौर-तरीके अपनाए, उपभोक्ताओं को खराब सामान बेचे और बगैर मंजूरी के मैगी ओट्स नूडल बेचे।
सरकार द्वारा मुकदमा दाखिल करने पर कंपनी ने निराशा जताई है।
कंपनी को गुरुवार को बंबई उच्च न्यायालय ने एक बड़ी राहत दे दी। न्यायालय ने नूडल पर लगाई गई रोक हटा ली और तीन अलग-अलग प्रयोगशालाओं में नूडल के नमूनों की फिर से जांच करने और यह देखने का आदेश दिया कि उत्पाद में खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन किया गया है या नहीं।
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