खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा जारी शासनादेश में सम्बन्धित अधिकारियों से कहा गया है कि जारी सभी दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें। किसी भी स्तर पर लापरवाही को गम्भीरता से लिया जाएगा।
शासनादेश में आयुक्त, खाद्य एवं रसद विभाग, महाप्रबन्धक, भारतीय खाद्य निगम, प्रबन्ध निदेशक, यू.पी. कोआपरेटिव फेडरेशन लि., समस्त खाद्य नियन्त्रक, निबन्धक, सहकारी समितियां, प्रबन्ध निदेशक, यूपी एग्रो इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन लि., प्रबन्ध निदेशक, उ.प्र. खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम, अधिशासी निदेशक, उ.प्र. राज्य कर्मचारी कल्याण निगम, प्रबन्ध निदेशक, यूपीको-आपरेटिव यूनियन लि. शाखा प्रबन्धक, एनसीसीएफ तथा नैफेड को मूल्य समर्थन योजना का लाभ किसानों तक पहुंचाने तथा बिचौलियों के माध्यम से गेहूं की खरीद को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने तथा किसानों से खरीदे गए धान का भुगतान तत्काल करने के सम्बन्ध में आवश्यक आदेश दिए गए हैं।
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