राज्यसभा में भू-सीमा संशोधन विधेयक पारित

नई दिल्ली, 11 मई (आईएएनएस)। राज्यसभा ने सोमवार को भू-सीमा समझौता विधेयक के नाम में एक त्रुटि को ठीक करने के लिए इस विधेयक के संशोधन को मंजूरी दे दी।

संविधान (119वां संशोधन) विधेयक, 2013 इस सप्ताह पहले ही राज्यसभा में पारित हो गया था।

त्रुटि, विधेयक की संख्या में थी, जो कि 119वां संशोधन विधेयक है, जबकि यह 100वें संशोधन के नाम से पारित हो गया था।

ऊपरी सदन में विधेयक के शीर्षक में बदलाव किया गया, लेकिन विधेयक के मूलपाठ में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

यह विधेयक जब लोकसभा में गया, तो संख्या को लेकर जो मामूली त्रुटि रह गई थी, उस पर नजर गई और उसे ठीक कर विधेयक को पारित कर दिया गया।

राज्यसभा की कार्य सूची के फुटनोट में दिए वर्णन के मुताबिक, “विधेयक छह मई, 2015 को राज्यसभा में पारित किया गया था और फिर इसे लोकसभा में भेज दिया गया था। लोकसभा की सात मई की बैठक में विधेयक के खण्ड तीन में संशोधन किया गया।”

विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने विधेयक को जैसे ही पेश किया, विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि मामूली त्रुटि सदन के लिए शर्मनाक बात है।

आजाद ने कहा, “यह बेहद महत्वपूर्ण विधेयक है, लेकिन इसने पूरे सदन को शर्मिदा किया है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि मंत्री इसके लिए जिम्मेदार हैं, जो अधिकारी विधेयक को देखते हैं, उन्हें ऐसे विधेयक पर भविष्य में शब्द दर शब्द, पंक्ति दर पंक्ति नजर रखनी चाहिए। जैसा इस बार हुआ, अगली बार नहीं होना चाहिए।”

मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के नेता सीताराम येचुरी ने कहा कि उन्होंने विधेयक के पारित होने के दौरान ही त्रुटि के बारे में बताया था।

येचुरी ने कहा, “मैं आपको संशोधन के बारे में याद दिला रहा था, कभी-कभी हमारी बात सुन लिया करें।”

सुषमा ने हालांकि, कहा, “119वां संशोधन 2013 में पेश किया गया था। जब हमने विधेयक को राज्यसभा में पेश किया था, तो हमने शीर्षक में संशोधन किया। लेकिन हमें बताया गया कि शेष अनुवर्ती संशोधन होगा, इसलिए हमने उन्हें आगे नहीं बढ़ाया.. लेकिन लोकसभा इस विधेयक में हर जगह संशोधन चाहती थी।”

संशोधित विधेयक बाद में मत विभाजन के बाद पारित हो गया।

इस विधेयक के जरिए संविधान की पहली अनुसूची में संशोधन किया गया है, ताकि भारत और बांग्लादेश के बीच 16 मई, 1974 को परिक्षेत्रों के अधिग्रहण तथा हस्तांतरण पर हुआ समझौता प्रभावी हो जाए।

प्रथम अनुसूची सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के क्षेत्रफल को तय करती है, जो एकसाथ मिलकर भारत देश बनते हैं।

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