रायपुर, 7 जनवरी (आईएएनएस)। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में दुपहिया वाहन खरीदने वालों को अनिवार्य रूप से हेलमेट भी खरीदना होगा। क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय ने यह जानकारी गुरुवार को दी।
डीलरों को दुपहिया वाहनों के दस्तावेज के साथ हेलमेट खरीद की रसीद संलग्न करना अनिवार्य होगा। हेलमेट की रसीद जमा नहीं किए जाने पर वाहनों का पंजीयन संभव नहीं हो सकेगा तथा संबंधित डीलरों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।
इस संबंध में डीलरों के प्रतिनिधियों के साथ क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में बैठक भी आयोजित की गई। बैठक में कहा गया कि हेलमेट की अनिवार्यता का पालन कराए जाने पर वाहन की पंजीयन पुस्तिका/पंजीयन स्र्माट कार्ड शीघ्रता से उपलब्ध कराया जा सकेगा।
क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी हीरालाल नायक ने समस्त डीलरों को अपने संस्थान के समक्ष पंजीयन शुल्क एवं मनपसंद नंबर के लिए अलग से निर्धारित शुल्क संस्थान के सूचना पटल पर प्रदर्शित करने को कहा, ताकि उपभोक्ता अनावश्यक परेशानी से बचें।
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