राहुल को करना पड़ सकता है मानहानि मामले का सामना : सर्वोच्च न्यायालय

नई दिल्ली, 19 जुलाई (आईएएनएस)। सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को संकेत दिए हैं कि कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष राहुल गांधी को महात्मा गांधी की हत्या के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) पर आरोप लगाने के मानहानि मामला का सामना करना पड़ सकता है।

आरएसएस के एक कार्यकर्ता ने राहुल गांधी पर मानहानि का मामला दर्ज कराया है।

न्यायाधीश दीपक मिश्रा ने कहा, “आप किसी संगठन की सामूहिक निंदा नहीं कर सकते।”

उन्होंने कहा कि इस मामले का फैसला बयानों के आधार पर किया जाएगा।

राहुल गांधी का कहना है कि आरएसएस के बारे में उनका बयान उच्च न्यायालय के फैसले और कुछ चुनिंदा दस्तावेजों पर आधारित है।

अदालत का कहना है कि उनके बयान उच्च न्यायालय के फैसले पर आधारित हैं, लेकिन मामले का निपटारा साक्ष्यों के आधार पर होना चाहिए।

आरएसएस कार्यकर्ता राजेश कुंते ने राहुल के खिलाफ महाराष्ट्र अदालत में मानहानि का मामला दर्ज किया था। इसके बाद राहुल गांधी मानहानि के मामले की कार्रवाई निरस्त करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय गए थे।

राहुल की याचिका पर सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कुंते को बताया कि मानहानि के कानून का उद्देश्य मुकदमेबाजी को बढ़ावा देना नहीं है।

सर्वोच्च न्यायालय ने मामले की सुनवाई 27 जुलाई तक स्थगित करते राहुल गांधी से अपना पक्ष विस्तार से रखने को कहा।

वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल इस मामले में राहुल गांधी के वकील के तौर पर पेश होंगे।

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