लखनऊ में धारा 144 लागू, 31 मार्च तक रहेगी प्रभावी

अपर जिला मजिस्ट्रेट, प्रशासन अविनाश सिंह ने बुधवार को बताया, “धारा 144 के अंतर्गत जन-जीवन एवं निजी संपत्ति की हानि, दंगा, बलवा के निवारण के उद्देश्य से जनपद में धारा 144 लागू कर दी गई है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।”

उन्होंने बताया, “11 मार्च को विधानसभा चुनाव की मतगणना होगी तथा दोपहर बाद से परिणाम प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। इसके अगले ही दिन 12 मार्च को होलिका दहन व 13 मार्च को होली का पर्व है। इस दौरान जीते हुए प्रत्याशियों व उनके समर्थकों द्वारा विजय के फलस्वरूप खुशी मनाने तथा हारे हुए प्रत्याशियों के चुनाव में पराजित होने के कारण आपस में एक दूसरे के प्रति आपत्तिजनक टिप्पणी किए जाने या अन्य किसी बात को लेकर आपसी मनमुटाव व वैमनस्य के कारण विवाद उत्पन्न हो सकता है, जिस कारण कानून व्यवस्था प्रभावित हो सकती है।”

एडीएम ने बताया, “मतगणना में असामाजिक तत्वों द्वारा व्यवधान डालकर शांति व्यवस्था भंग करने की आशंका रहती है, जिससे जनजीवन एवं जनसंपत्ति को नुकसान हो सकता है। अफवाहों के फैलने के कारण शांति व्यवस्था भंग होने की प्रबल संभावना है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के अंतर्गत जनजीवन एवं लोकसंपत्ति की हानि एवं दंगा, बलवा के निवारण के उद्देश्य से ऐसा करना आवश्यक समझते हुए यह लागू किया गया है।”

उन्होंने बताया कि यह आदेश तत्काल प्रभावी होगा जो 31 मार्च तक प्रभावी रहेगा।

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