नई दिल्ली, 7 अप्रैल (आईएएनएस)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को ललित नारायण मिश्र हत्याकांड मामले में सजा भुगत रहे तीन दोषियों की जमानत मंजूर कर ली। वर्ष 1975 में तत्कालीन रेल मंत्री ललित नारायण मिश्र की हत्या समस्तीपुर में बम विस्फोट में कर दी गई थी।
न्यायमूर्ति जी.एस. सिस्तानी और न्यायमूर्ति संगीता धींगरा सहगल ने गोपालजी, संतोषानंद अवधूत और सुदेवानंद अवधूत की जमानत मंजूर कर ली और उन्हें 50,00 का जमानती बंध भरने और उतनी ही राशि की दो अमानतें जमा कराने का निर्देश दिया।
सोमवार को अदालत ने दूसरे आरोपी वकील रंजन द्विवेदी को जमानत दी थी। अदालत ने सभी आरोपियों को जमानत अवधि के दौरान दिल्ली से बाहर नहीं जाने का आदेश दिया है।
दिल्ली की एक अदालत ने पिछले वर्ष 8 दिसंबर को संप्रदायिक संगठन आनंद मार्ग के चार अनुयायियों को 40 वर्ष पुराने मामले में आपराधिक साजिश और हत्या का दोषी ठहराने के बाद उम्रकैद की सजा सुनाई थी।
इस मामले में दोषी ठहराए गए चारों आरोपियों गोपालजी (73), द्विवेदी (66), संतोषानंद अवधूत (75) और सुदेवानंद अवधूत (79) ने निचली अदालत के फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी और जमानत की मांग की थी।
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