Friday , 3 May 2024

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लिव-इन रिलेशनशिप से होने वाले बच्चे जायज: सुप्रीम कोर्ट


supreme-courtसुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लिव-इन रिलेशनशिप से पैदा होने वाले बच्चे जायज हैं। अपने महत्वपूर्ण फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर एक पुरुष और महिला बहुत लंबे समय तक ‘पति-पत्नी की तरह’ रहें और इस रिश्ते से उन्हें कोई बच्चा हो तो कानून उन्हें शादीशुदा मानेगा।

लिव-इन रिलेशनशिप से होने वाले बच्चे जायज: सुप्रीम कोर्ट Reviewed by on . सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लिव-इन रिलेशनशिप से पैदा होने वाले बच्चे जायज हैं। अपने महत्वपूर्ण फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर एक पुरुष और महिला बहुत लंबे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लिव-इन रिलेशनशिप से पैदा होने वाले बच्चे जायज हैं। अपने महत्वपूर्ण फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर एक पुरुष और महिला बहुत लंबे Rating:
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