लोकसभा ने संपत्ति अधिग्रहण अधिनियम में संशोधन को दी मंजूरी

नई दिल्ली, 20 दिसंबर (आईएएनएस)। लोकसभा में बुधवार को संपत्ति अधिग्रहण करने पर केंद्र सरकार द्वारा देय मुआवजे पर नियमों में संशोधन करने के लिए एक विधेयक पारित किया गया।

शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने अचल संपत्ति (संशोधन) विधेयक, 2017 को सदन में पेश करते हुए कहा कि ऐसे मामलों को फिर से खोलने का कोई इरादा नहीं है, जहां मुआवजा पहले ही चुकाया जा चुका है।

इस विधेयक में अचल संपत्ति अधिनियम, 1952 में संशोधन किया गया है, जो केंद्र सरकार को किसी भी सार्वजनिक उद्देश्य के लिए अचल संपत्ति या जमीन के अधिग्रहण का अधिकार देती है। लेकिन ऐसे अधिग्रहण का सार्वजनिक उद्देश्य होना चाहिए, जैसे रक्षा, केंद्र सरकार के कार्यालय और निवास का निर्माण।

बयान में कहा गया है कि विधेयक में यह प्रावधान किया गया है कि अधिग्रहण के दौरान संपत्ति के मालिक का पक्ष भी सुना जाए।

इसमें कहा गया है कि लंबे समय तक मुकदमेबाजी के बाद यदि इच्छुक लोगों को अधिग्रहण रद्द करने का नोटिस प्राप्त करने में सफल हो जाता है, तो उसके अधिग्रहण के नए नोटिस के प्रकाशन की तारीख के अनुसार उनकी संपत्ति के लिए मुआवजे का प्रावधान किया गया है।

इस विधेयक में 1952 के अधिनियम की धारा 7 में संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे केंद्र सरकार संपत्ति के मालिक को सुनवाई का अवसर देने के लिए दोबारा अधिग्रहण का नोटिस जारी कर सकती है।

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