हैदराबाद, 13 मार्च (आईएएनएस)। कर्ज नहीं चुकाने के मामले में फंसे उद्योगपति विजय माल्या के खिलाफ यहां की एक अदालत ने गैर जमानती वारंट जारी किया है। कारोबार समेट चुकी किंगफिशर एयरलाइंस के अध्यक्ष माल्या और उसके मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) ए. रघुनाथ के खिलाफ धोखाधड़ी के मामले में यह वारंट जारी किया गया है।
हैदराबाद, 13 मार्च (आईएएनएस)। कर्ज नहीं चुकाने के मामले में फंसे उद्योगपति विजय माल्या के खिलाफ यहां की एक अदालत ने गैर जमानती वारंट जारी किया है। कारोबार समेट चुकी किंगफिशर एयरलाइंस के अध्यक्ष माल्या और उसके मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) ए. रघुनाथ के खिलाफ धोखाधड़ी के मामले में यह वारंट जारी किया गया है।
चौदहवें अपर मुख्य महानगर दंडाधिकारी जी.एस. रमेश कुमार ने पुलिस को माल्या को 13 अप्रैल तक अदालत में पेश करने का आदेश दिया है। माल्या अभी ब्रिटेन में हैं।
अदालत ने यह गैर जमानती वारंट जीएमआर हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड की याचिका पर जारी किया है। माल्या ने इस कंपनी को जो चेक दिए थे वे बाउंस कर गए। इस तरह माल्या के खिलाफ धोखाधड़ी और पैसे का भुगतान नहीं करने का आरोप लगाया गया है।
हवाई अड्डे के अधिकारियों ने किंगफिशर के खिलाफ आठ करोड़ रुपये का बकाया भुगतान नहीं करने पर 11 मामले दर्ज कराए हैं।
अदालत ने माल्या, सीएफओ और कंपनी के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के खिलाफ वारंट जारी करते हुए 10 मार्च तक पेश होने को कहा था। कोई भी पेश नहीं हुआ।
मामले पर शनिवार को सुनवाई शुरू हुई तो माल्या के वकील ने पेशी के लिए कुछ और समय की मांग की लेकिन जीएमआर के वकील के विरोध के बाद अदालत ने यह दलील नहीं मानी।
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