विलफुल टैक्स डिफाउल्टरों की गिरफ्तारी का आदेश नहीं : सरकार

नई दिल्ली, 21 जून (आईएएनएस)। सरकार ने मंगलवार को मीडिया की उन रपटों को गलत बताया, जिसमें कहा गया है कि आयकर विभाग ने अधिकारियों से कानून के किसी भी प्रावधान का इस्तेमाल कर डिफाउल्टरों को गिरफ्तार करने और उनकी संपत्ति नीलाम करने के लिए कहा है।

मंगलवार को कुछ रपटों में कहा गया है कि आयकर विभाग विलफुल डिफाउल्टरों को गिरफ्तार करेगी।

वित्त मंत्रालय द्वारा यहां जारी एक बयान में कहा गया है, “यह स्पष्ट किया जाता है कि आयकर विभाग ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है।”

बयान के मुताबिक, “यद्यपि कर अधिकारियों द्वारा कानून का पालन नहीं करने वाले कर डिफाउल्टरों को गिरफ्तार करने का प्रावधान आयकर अधिनियम में है, फिर भी इनका विरले ही उपयोग होता है।”

मंगलवार की रपट में कहा गया है कि कर चोरी के बढ़ते मामलों को देखते हुए आयकर विभाग ने अधिकारियों को कहा है कि आरोपियों को गिरफ्तार करने और उनकी संपत्ति जब्त कर बेचने के लिए कानून के किसी भी प्रावधान का इस्तेमाल करने से नहीं हिचकें।

आयकर अधिनियम की धारा 276सी (2) में कर डिफाउल्टरों के विरुद्ध कार्रवाई किए जाने का प्रावधान है, जिसमें तीन महीने से तीन साल तक के सश्रम कारावास या जुर्माना या दोनों शामिल हैं।

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