नई दिल्ली, 11 मई (आईएएनएस)। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह की याचिका पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को नोटिस जारी किया। सिंह दंपति ने मनी लॉन्डरिंग के एक मामले में उनकी कुछ संपत्तियां जब्त करने के ईडी के आदेश को चुनौती दी है।
नई दिल्ली, 11 मई (आईएएनएस)। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह की याचिका पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को नोटिस जारी किया। सिंह दंपति ने मनी लॉन्डरिंग के एक मामले में उनकी कुछ संपत्तियां जब्त करने के ईडी के आदेश को चुनौती दी है।
मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी. रोहिणी और न्यायमूर्ति जयंत नाथ की पीठ ने ईडी से कहा कि अगली सुनवाई की तिथि 27 मई को जवाब दाखिल किया जाए।
वीरभद्र और उनकी पत्नी ने ईडी द्वारा धन शोधन निवारक अधिनियम के तहत 23 मार्च को जारी आदेश को स्थगित करने और उसे रद्द करने की मांग की है।
याचिकाकर्ताओं ने कहा कि ईडी ने प्रतिभा की 5,79,84,989 रुपये और वीरभद्र की 1,34,64,609 रुपये की संपत्ति जब्त की है।
दोनों ने कहा कि मौजूदा मामले में किसी के खिलाफ कोई आरोप-पत्र नहीं है और इसलिए ईडी ने अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण किया है।
याचिका में कहा गया है कि ईडी का निर्णय आयकर विभाग की छानबीन और जांच पर आधारित है, जिसे पहले ही चुनौती दी जा चुकी है।
ईडी ने नवंबर 2015 में वीरभद्र और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ अपने नई दिल्ली कार्यालय में एक मामला दर्ज किया था।
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