शहाबुद्दीन को सर्वोच्च न्यायालय से नोटिस

नई दिल्ली, 19 सितम्बर (आईएएनएस)। सर्वोच्च न्यायालय ने अपराधी से नेता बने मोहम्मद शहाबुद्दीन को हत्या के एक मामले में मिली जमानत को चुनौती देने वाली याचिका पर सोमवार को नोटिस जारी किया।

न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष और न्यायमूर्ति अमिताव रॉय की सदस्यता वाली पीठ ने शहाबुद्दीन को जमानत देने के पटना उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाने की मांग वाली एक याचिका पर भी नोटिस जारी किया।

पीठ ने बिहार सरकार को शहाबुद्दीन को नोटिस भेजने का निर्देश दिया। साथ ही मामले की अगली सुनवाई के लिए आगामी सोमवार यानी 26 सितंबर की तिथि निर्धारित की।

अदालत का आदेश चंद्रकेश्वर प्रसाद की याचिका पर आया, जिनके तीन बेटों की हत्या का आरोप शहाबुद्दीन पर है। बिहार सरकार ने शहाबुद्दीन को जमानत देने के उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी है।

बिहार सरकार ने शहाबुद्दीन के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए जाने का अनुरोध भी किया है।

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