शिमला में प्रतिबंधित सड़कों पर परिवहन पर कार्रवाई का निर्देश

शिमला, 24 मार्च (आईएएनएस)। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने पुलिस को शहर में प्रतिबंधित मार्गो पर बिना अनुमति के चल रहे वाहनों का पता लगाने की प्रक्रिया के लिए हलफनामा दाखिल करने तथा अनाधिकृत स्थानों पर खड़े वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायमूर्ति संदीप शर्मा की खंडपीठ ने प्रेम राज और अन्य याचिकाकर्ताओं की याचिका पर आदेश जारी किए। याचिकाकर्ताओं की दलील थी कि अनाधिकृत पार्किं ग के कारण वे अपने मरीजों को अस्पताल तक पहुंचाने में असमर्थ हैं।

मिली जानकारी के अनुसार मामले की अगली सुनवाई 29 मई को होगी। न्यायालय ने उपायुक्त को शहर और राज्य में पंजीकृत वाहनों की संख्या की जानकारी देने वाला एक हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया।

शिमला में पैदल चलने वालों को बिना बाधा के घूमने के लिए कई ऑटो प्रतिबंधित क्षेत्र हैं।

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