श्रीनगर में अलगाववादियों के बंद को रोकने के लिए प्रतिबंध

श्रीनगर, 21 जुलाई (आईएएनएस)। श्रीनगर में शुक्रवार को प्रशासन ने अलगाववादियों की ओर से आहूत बंद के मद्देजनर कई इलाकों में प्रतिबंध लगा दिए हैं।

श्रीनगर के जिलााधिकारी फारूक अहमद लोन ने बताया कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत रैनावारी, खानयार, नौहट्टा, एम.आर.गंज, सफा कदाल, मैसुमा और राम मुंशीबाग थाना क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले इलाकों में प्रतिबंध लगा दिए गए हैं।

अलगाववादियों ने कश्मीर में ‘दमन और मासूमों की हत्याओं’ के खिलाफ सोनावर में भारत और पाकिस्तान के संयुक्त राष्ट्र सैन्य पर्यवेक्षकों (यूएनएमओजीआईपी) के मुख्यालय के बाहर धरना देने का भी आह्वान किया है।

वरिष्ठ अलगाववादी नेता सैयद अली गिलानी और मीरवाइज उमर फारूक को उनके घर में नजरबंद किया गया है, जबकि मुहम्मद यासीन मलिक गिरफ्तारी से बचने के लिए भूमिगत हो गए हैं।

यूएनएमओजीआईपी मुख्यालय की ओर जाने वाले सभी मार्गो को बंद कर दिया गया है।

शैक्षणिक संस्थान, दुकानें, सार्वजनिक परिवहन और अन्य व्यवसाय बंद हैं, लेकिन अंतर जिला परिवहन की आवाजाही सामान्य है।

अमरनाथ तीर्थयात्रियों और पर्यटकों की आवाजाही अलगाववादियों की ओर से आहूत बंद से प्रभावित नहीं हुई है।

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