सज्जन कुमार को 1984 दंगा मामले में अग्रिम जमानत (लीड-1)

नई दिल्ली, 21 दिसम्बर (आईएएनएस)। राष्ट्रीय राजधानी की एक अदालत ने कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को 1984 में हुए सिख विरोधी दंगे से संबंधित एक मामले में बुधवार को अग्रिम जमानत दे दी।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विकास धुल ने सज्जन कुमार की अग्रिम जमानत को अनुमति दे दी। उन पर एक भीड़ को उकसाने का आरोप है, जिसने एक नवंबर, 1984 को यहां जनकपुरी में दो सिखों सोहन सिंह तथा उनके बेटे अवतार सिंह की हत्या कर दी थी।

मामले की जांच का जिम्मा हाल में विशेष जांच दल (एसआईटी) ने अपने हाथ में लिया है।

अदालत ने उन्हें एक लाख रुपये का निजी मुचलका भरने को कहा है और उन्हें अदालत से बिना मंजूरी लिए देश नहीं छोड़ने का निर्देश दिया है।

कुमार को जांच में शामिल होने का निर्देश दिया गया है। उनके जांच एजेंसी के समक्ष पेश होने की भी संभावना है।

1984 में सिख अंगरक्षकों द्वारा तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद देश भर में लगभग 3,000 सिख मारे गए थे। सिखों की सबसे ज्यादा हत्याएं दिल्ली में हुई थीं।

सज्जन कुमार सहित कांग्रेस के कुछ राजनीतिज्ञों पर भीड़ का नेतृत्व करने का आरोप है।

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