नई दिल्ली, 11 मई (आईएएनएस)। सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को केंद्र सरकार को सूखा की स्थिति के आकलन के लिए हरियाणा, गुजरात और बिहार के मुख्यसचिवों की अविलंब बैठक बुलाने का निर्देश दिया।
अदालत ने यह भी कहा कि केंद्रीय कृषि सचिव को तीनों राज्यों के शीर्ष नौकरशाहों के साथ जल्द बैठक करनी चाहिए।
शीर्ष अदालत के न्यायमूर्ति मदन बी. लोकुर और न्यायमूर्ति एन. वी. रमना की पीठ ने यह भी निर्देश दिया कि सरकार सूखा प्रभावित राज्यों में राहत कार्य के लिए राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) के तहत अलग से एक आपदा प्रबंधन निधि और आपदा प्रबंधन बल गठित करे।
अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि सरकार सूखा प्रभावित क्षेत्रों में तबाही का प्रभाव कम करने के लिए प्रभावी उपाय करे।
अदालत स्वराज अभियान नामक स्वयंसेवी संस्था की याचिका की सुनवाई कर रही थी। संस्था ने 11 सूखा प्रभावित राज्यों में राहत के लिए शीर्ष अदालत से हस्तक्षेप की मांग की थी।
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