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सर्वोच्च न्यायालय का एमसीडी कर्मचारियों की हड़ताल में हस्तक्षेप से इंकार

नई दिल्ली, 4 फरवरी (आईएएनएस)। सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के तीन निकायों के कर्मचारियों की हड़ताल खत्म करने सम्बंधी निर्देश जारी करने से जुड़ी याचिका पर सुनवाई से इंकार कर दिया।

नगर निगम निकायों के कर्मचारियों द्वारा जारी हड़ताल को समाप्त कराने और दिल्ली को कूड़ा का ढेर बनने से रोकने की दिशा में कदम उठाने के लिए यह याचिका दायर की गई थी।

मुख्य न्यायाधीश टी.एस.ठाकुर की अध्यक्षता में सर्वोच्च न्यायालय की खंडपीठ ने कहा, “उच्च न्यायालय का रुख कीजिए।”

याचिकाकर्ता राहुल बिड़ला के वकील ने अदालत को बताया कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने नगर निगम निकायों को कोई भी निर्देश दिए बिना सुनवाई स्थगित खत्म कर दी।

मुख्य न्यायाधीश ठाकुर ने याचिका खारिज करते हुए याचिकाकर्ता के वकील से कहा, “आप इस तरह की याचिकाएं क्यों दायर करते हैं। उच्च न्यायालय जाइए।”

सर्वोच्च न्यायालय का एमसीडी कर्मचारियों की हड़ताल में हस्तक्षेप से इंकार Reviewed by on . नई दिल्ली, 4 फरवरी (आईएएनएस)। सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के तीन निकायों के कर्मचारियों की हड़ताल खत्म करने सम्बंधी निर्देश जारी कर नई दिल्ली, 4 फरवरी (आईएएनएस)। सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के तीन निकायों के कर्मचारियों की हड़ताल खत्म करने सम्बंधी निर्देश जारी कर Rating:
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