सर्वोच्च न्यायालय ने एस्सार, रुइया की याचिका खारिज की

नई दिल्ली, 29 सितम्बर (आईएएनएस)। सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को एस्सार टेलीहोल्डिंग कंपनी और इसके मालिक अंशुमान एस. रुइया व रवि रुइया की याचिका खारिज कर दी, जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ 2जी घोटाले में दर्ज मुकदमे की सुनवाई केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत की बजाय मजिस्ट्रेट कोर्ट से कराने की अपील की थी।

सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति एच.एल. दत्तू, न्यायाधीश ए.के. सीकरी और न्यायाधीश रोहिंटन एफ. नरीमन की पीठ ने मंगलवार को अपने फैसले में कहा, “उनकी याचिका और रिट (समादेश) याचिका खारिज कर दी गई है।”

एस्सार कंपनी और इसके मालिकों ने यह कहते हुए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था कि उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 420 और 120 बी के तहत क्रमश: धोखाधड़ी व षड्यंत्र का मामला दर्ज है, इसलिए उनसे संबंधित मामले की सुनवाई सीबीआई की विशेष अदालत में नहीं, बल्कि सिर्फ मजिस्ट्रेट कोर्ट में हो सकती है।

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