सलमान को दोषी नहीं ठहराया जा सकता : बम्बई उच्च न्यायालय

मुंबई, 10 दिसम्बर (आईएएनएस)। बम्बई उच्च न्यायालय ने अभिनेता सलमान खान को ‘हिट एंड रन’ मामले में गुरुवार को बड़ी राहत देते हुए कहा कि अभिनेता को अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किए गए सबूतों के आधार पर ‘दोषी नहीं ठहराया जा सकता।’

न्यायमूर्ति ए.आर. जोशी ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि ‘अभियोजन पक्ष सभी मोर्चो पर सलमान के खिलाफ आरोप साबित करने में नाकाम रहा है।’

न्यायमूर्ति जोशी ने यह फैसला सलमान की उस याचिका पर सुनाया है, जिसमें उन्होंने छह मई को सत्र अदालत द्वारा उन्हें दोषी ठहराने और पांच साल की सजा सुनाने को बंबई उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी।

इससे पहले बुधवार को उच्च न्यायालय ने कहा कि इसका कोई सबूत नहीं है कि 28 सितंबर, 2002 को सलमान उस टोयोटा लैंड क्रूजर कार को नशे में चला रहे थे, जिसने फुटपाथ पर सो रहे एक व्यक्ति की जान ले ली थी और चार अन्य को घायल किया था।

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