सलमान को 2 दिनों की अंतरिम जमानत (लीड-1)

मुंबई, 6 मई (आईएएनएस)। हिट एंड रन मामले में बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को एक स्थानीय अदालत द्वारा बुधवार को पांच साल जेल की सजा सुनाए जाने के कुछ घंटे बाद बंबई उच्च न्यायालय ने चिकित्सा आधार पर उन्हें दो दिनों की अंतरिम जमानत दे दी।

साल 2002 में हुई दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और चार अन्य घायल हो गए थे।

सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता हरीश साल्वे के नेतृत्व में सलमान खान के बचाव दल ने बंबई उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ए.एम.थिप्से के समक्ष मामले को रखा।

साल्वे ने चिकित्सा आधार पर जमानत की मांग की और यह दलील भी दी कि आदेश के संक्षिप्त आदेश के आधार पर किसी को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता।

उन्होंने कहा कि वे निचली अदालत के आदेश की एक कॉपी का इंतजार कर रहे हैं, जिसके बाद न्यायाधीश थिप्से ने कहा कि वह पहले से ही जमानत पर बाहर हैं और उन्हें फैसले की कॉपी नहीं मिली है। ऐसे में उन्हें दो दिनों के लिए आठ मई तक अंतरिम जमानत दे दी गई।

जमानत याचिका पर सुनवाई अब शुक्रवार सुबह होगी।

इससे पहले, बुधवार सुबह अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डी.डब्ल्यू. देशपांडे ने सलमान खान को वर्ष 2002 के हिट एंड रन मामले में पांच साल कारावास की सजा सुनाई।

शुक्रवार बंबई उच्च न्यायालय का अंतिम कार्यदिवस होगा, क्योंकि इसके बाद अदालतों में गर्मी की छुट्टियां हो रही हैं, जिसके बाद वह अगले महीने सात जून को फिर से खुलेंगी।

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