सिनेमाघरों पर दोहरा कराधान नहीं : तमिलनाडु के मंत्री

चेन्नई, 6 जुलाई (आईएएनएस)। तमिलनाडु के नगरपालिका प्रशासन, ग्रामीण विकास एवं विशेष कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्री एस. पी. वेलुमनी ने कहा है कि राज्य में लगाया गया मनोरंजन कर कोई नया कर नहीं है।

नेता प्रतिपक्ष एम. के. स्टालिन द्वारा वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के अलावा लगाए गए 30 फीसदी के अतिरिक्त मनोरंजन कर को हटाए जाने की मांग पर वेलुमनी ने कहा कि राज्य में मनोरंजन कर कोई नया कर नहीं है।

तमिलनाडु में फिल्मों पर दोहरे कराधान का आरोप खारिज करते हुए वेलुमनी ने कहा, “इस मुद्दे के समाधान के लिए सरकार सिनेमाघरों के मालिकों से बात करेगी।”

इससे पहले फिल्मों पर दोहरे कराधान का मुद्दा उठाते हुए स्टालिन ने कहा कि जीएसटी में फिल्मों के 100 रुपये से कम कीमत के टिकटों पर 18 फीसदी का टैक्स निर्धारित किया गया है और 100 रुपये से अधिक कीमत वाले टिकटों पर 28 फीसदी का कर लगाया गया है।

स्टालिन ने कहा कि तमिलनाडु सरकार ने इसके बाद जीएसटी से अलग 30 फीसदी का मनोरंजन कर लगा दिया है, जो दोहरा कराधान है।

उन्होंने कहा कि सिनेमा उद्योग में काम करने वाले लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए तमिलनाडु सरकार को यह 30 फीसदी का अतिरिक्त मनोरंजन कर वापस ले लेना चाहिए।

तमिलनाडु में इस अतिरिक्त 30 फीसदी के मनोरंजन कर के खिलाफ लगातार चौथे दिन सिनेमाघर बंद रहे।

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