सीबीआई ने त्यागी की जमानत को उच्च न्यायालय में चुनौती दी (लीड-1)

नई दिल्ली, 30 दिसंबर (आईएएनएस)। अगस्तावेस्टलैंड हेलीकॉप्टर सौदा मामले में वायुसेना के पूर्व प्रमुख एस.पी. त्यागी को मिली जमानत रद्द करने की मांग को लेकर केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) शुक्रवार को दिल्ली उच्च न्यायालय पहुंचा।

न्यायमूर्ति विपिन सांघी ने त्यागी को नोटिस जारी कर उन्हें तीन जनवरी तक जवाब दाखिल करने को कहा है।

त्यागी व दो अन्य लोग ब्रिटेन की अगस्तावेस्टलैंड कंपनी से 12 एडब्ल्यू-101 वीवीआईपी हेलीकॉप्टर की खरीद में कथित तौर पर हुई अनियमितता में शामिल हैं। त्यागी देश के किसी सशस्त्र बल के पहले ऐसे प्रमुख हैं, जिन्हें गिरफ्तार किया गया है।

पूर्व वायुसेना प्रमुख को एक निचली अदालत ने 26 दिसंबर को जमानत दे दी थी। वह 2004-2007 के दौरान वायुसेना प्रमुख थे।

सीबीआई ने निचली अदालत के 26 दिसंबर के फैसले को चुनौती दी है।

सीबीई ने उच्च न्यायालय से कहा है कि यदि त्यागी जमानत पर जेल से बाहर रहे, तो वह जांच तथा मामले से संबंधित सबूत को प्रभावित कर सकते हैं।

त्यागी ने अपने ऊपर लगे आरोपों का खंडन किया है।

राष्ट्रीय राजधानी की एक निचली अदालत चार जनवरी को दो अन्य आरोपियों- त्यागी के रिश्तेदार संजीव त्यागी व दिल्ली के वकील गौतम खेतान की जमानत पर फैसला देगी।

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