नई दिल्ली, 21 अक्टूबर (आईएएनएस)। सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय की पैरोल अवधि 28 नवंबर तक बढ़ा दी। न्यायालय ने उन्हें इस अवधि तक 200 करोड़ रुपये जमा करने को कहा है।
सर्वोच्च न्यायालय के 28 सिंतबर के आदेश के मुताबिक, वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल द्वारा 215 करोड़ रुपये का ड्राफ्ट सौंपने के बाद प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति टी.एस.ठाकुर, न्यायमूर्ति अनिल आर.दवे तथा न्यायमूर्ति ए.के.सीकरी की सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने सहारा से बाकी रकम जमा करने के लिए कहा।
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