नई दिल्ली, 14 सितम्बर (आईएएनएस)। दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को आम आदमी पार्टी (आप) के नेता और दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी।
सोमनाथ पर घरेलू हिसा का मामला दर्ज है। पत्नी लिपिका मित्रा ने उन पर घरेलू हिसा के आरोप लगाए हैं। उन्होंने दिल्ली महिला आयोग में अपनी शिकायत दर्ज कराई थी।
इस मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए सोमनाथ ने अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी, जिसे खारिज कर दिया गया है।
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