सोमनाथ भारती की अग्रिम जमानत याचिका खारिज (लीड-1)

नई दिल्ली, 14 सितम्बर (आईएएनएस)। दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को आम आदमी पार्टी (आप) के नेता और दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी।

सोमनाथ पर घरेलू हिंसा का मामला दर्ज है। उनकी पत्नी लिपिका मित्रा ने उन पर घरेलू हिंसा का मामला दर्ज कराया है।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संजय गर्ग ने इस मामले में सोमनाथ को अग्रिम जमानत देने से इंकार कर दिया।

सोमनाथ पर गुरुवार को पश्चिमी दिल्ली के द्वारका नॉर्थ पुलिस थाने में घरेलू हिसा और हत्या की कोशिश के मामले में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

पुलिस ने कहा कि उन्होंने सोमनाथ की पत्नी लिपिका मित्रा की 10 जून की शिकायत के आधार पर यह प्राथमिकी दर्ज की।

लिपिका ने अपनी शिकायत में सोमनाथ पर साल 2010 में शादी के बाद से ही उन्हें प्रताड़ित करने, उनके साथ मारपीट करने का आरोप लगाया। लिपिका का आरोप है कि एक बार उन्हें जान से मारने की कोशिश तक की गई।

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