नई दिल्ली, 7 जुलाई (आईएएनएस)। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की एक अदालत ने दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। भारती पर अपनी पत्नी को प्रताड़ित करने का आरोप है। अदालत ने कहा कि उनकी याचिका अपरिपक्व है, क्योंकि उनके खिलाफ कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं है।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश परमजीत सिंह ने भारती को यह छूट दी कि वह इस मामले में प्राथमिकी दर्ज होने पर नए सिरे से याचिका दायर कर सकते हैं।
अदालत ने माना कि यह मामला दिल्ली पुलिस की महिला अपराध शाखा के समक्ष लंबित है। न्यायालय ने कहा कि इस समय उनकी गिरफ्तारी की कोई आशंका नहीं है।
भारती की पत्नी लिपिका मित्रा ने अपने पति के खिलाफ पिछले माह घरेलू हिंसा के आरोप में शिकायत दर्ज कराई थी। भारती आम आदमी पार्टी से विधायक हैं।
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