हरियाणा में पेय, खाद्य पदार्थो में तरल नाइट्रोजन के इस्तेमाल पर रोक

चंडीगढ़, 28 जुलाई (आईएएनएस)। दिल्ली में एक व्यवसायी के तरल नाइट्रोजन वाले एक पेय पदार्थ के पीने के बाद अस्पताल में भर्ती होने के बाद हरियाणा सरकार ने उन सभी पेय व खाद्य पदार्थो के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है, जिसमें तरल नाइट्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है। एक अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) साकेत कुमार ने कहा कि खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 34 (2006 के मध्य अधिनियम 34) के तहत यह आदेश जारी किया गया है।

कुमार ने कहा कि विशेषज्ञों की राय के अनुसार, तरल नाइट्रोजन के मिश्रण से बनने वाले किसी भी पेय या खाद्य पदार्थ का इस्तेमाल मनुष्य के लिए हानिकारक है।

उन्होंने कहा, “इसके कम तापमान के कारण, तरल नाइट्रोजन शरीर के ऊतकों के लिए बेहद हानिकारक हो सकता है। इसके संपर्क से फॉस्फेट और क्रायोजेनिक जलन हो सकती है। इसके अलावा, अगर इसे मिलाया जाता है, तो इससे गंभीर आंतरिक क्षति हो सकती है और यह मुंह और आंत्र पथ में ऊतकों को नष्ट कर सकता है।”

कुमार ने कहा कि यह वाष्पीकरण करता है, जो तरल नाइट्रोजन गैस की एक बड़ी मात्रा को रिलीज करता है। इससे पेट में जलन की समस्या हो सकती है।

तरल नाइट्रोजन वाले पदार्थ के इस्तेमाल से दिल्ली के व्यवसायी की तबीयत इतनी खराब हो गई कि उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा।

व्यवसायी की अवस्था की जांच करने वाले चिकित्सकों ने कहा कि उनकी स्थिति गंभीर है और सबसे अधिक प्रभाव उनके पेट पर पड़ा है।

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