हॉलमार्किं ग कानून को नए बीआईएस अधिनियम के तहत लाया जाएगा : रामविलास

नई दिल्ली, 3 नवंबर (आईएएनएस)। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि उपभोक्ता मामलों का विभाग हॉलमार्किं ग कानून को नए बीआईएस अधिनियम, 2016 के अंतर्गत लाने पर काम कर रहा है। पासवान ने स्वर्ण आभूषणों के मानकों के पुनरीक्षण की भी सराहना की, जिससे अब हॉलमार्किं ग के अंतर्गत केवल तीन संवर्ग 14, 18 और 22 कैरेट रह गए हैं।

पासवान ने यहां शुक्रवार को विश्व मानक दिवस के अवसर भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) द्वारा आयोजित संगोष्ठी ‘मानक बनाते शहरों को और स्मार्ट’ के उद्घाटन के अवसर पर उपभोक्ता संरक्षण पर विशेष बल दिया, जो नए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम और बीआईएस अधिनियम के कारण और अधिक प्रभावी हो गया है।

पासवान ने कहा, “स्मार्ट शहर बनाना बहुत जटिल काम है और इसकी अपनी चुनौतियां हैं। इस कार्य में मानक ही एकमात्र ऐसे साधन हैं, जो इस कार्य को सरल बनाते हैं। राष्ट्रीय मानक, स्मार्ट शहरों के कार्य को सुरक्षित और सहज बनाते हैं। इसके अलावा ऊर्जा दक्ष भवनों, इंटेलीजेंट परिवहन तथा उन्नत कचरा प्रबंधन सहित मानक शहरी जीवन के सभी पहलुओं पर महत्वपूर्ण मार्गदर्शन देते हैं, जिससे समुदायों को वहनीय बनाया जा सकता है।”

उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री, सी.आर. चौधरी ने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए मानकों के महत्व पर बल दिया। उन्होंने कहा कि मानक संसाधनों के प्रबंधन से लेकर जीवन की सुरक्षा और गुणवत्ता में सुधार लाने जैसी आज के जीवन की वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए व्यावहारिक साधन हैं।

चौधरी ने व्यापार को सुगम बनाने के लिए क्षेत्रीय मानकीकरण के कार्य में आम स्टैंडर्ड बनाने में बीआईएस की सक्रिय सहभागिता की प्रशंसा की।

उपभोक्ता मामले विभाग के सचिव, अविनाश के. श्रीवास्तव ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय रूप से बदलती हुई पृष्ठभूमि में भारतीय मानक ब्यूरो की भूमिका को रेखांकित किया। बीआईएस की महानिदेशक सुरीना राजन ने आगंतुकों का स्वागत किया।

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