16 दिसम्बर सामूहिक दुष्कर्म : दिल्ली महिला आयोग की याचिका खारिज

नई दिल्ली, 21 दिसम्बर (आईएएनएस)। राष्ट्रीय राजधानी में 16 दिसम्बर को हुए सामूहिक दुष्कर्म मामले के दोषी ‘किशोर’ की रिहाई पर रोक लगाने से संबंधित दिल्ली महिला आयोग (डीसीडब्ल्यू)की याचिका सोमवार को सर्वोच्च न्यायालय ने खारिज कर दी।

आयोग ने शनिवार देर रात दायर विशेष याचिका में दोषी की रिहाई पर रोक लगाने का अनुरोध किया था, जिसे न्यायालय ने सोमवार सुबह खारिज कर दिया।

न्यायमूर्ति ए.के. गोयल और न्यायमूर्ति यू.यू. ललित ने दिल्ली महिला आयोग की याचिका खारिज करते हुए कहा, “हम आपकी चिंता समझते हैं।”

आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल को हालांकि न्यायालय से काफी उम्मीदें थीं। पूरे देश की नजरें न्यायालय के सोमवार के फैसले पर थी।

मालीवाल ने मामले की सुनवाई शुरू होने से पहले संवाददाताओं से कहा था, “यह लड़ाई हर किसी की ओर से है।”

उन्होंने पूर्व में किशोर न्याय बोर्ड (जेजेबी) को पत्र लिखकर किशोर अपराधी को रिहा न करने का अनुरोध किया था।

इस बीच, दोषी की रिहाई हो चुकी है और उसे फिलहाल किसी गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) की देखरेख में रखा गया है।

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