पुलिस अधीक्षक रामकिशोर वर्मा ने सोमवार को आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कहा कि सुहवल थाने की पुलिस ने वर्ष 1998 में शिवपूजन यादव को 10 पेटी अवैध शराब के साथ धारा 60 के तहत आबकारी अधिनियम में गिरफ्तार किया था। जमानत पर जेल से छूटने के बाद वह फरार हो गया था।
वर्मा ने कहा, “न्यायालय ने उसे भगोड़ा घोषित कर दिया था तथा पुलिस अधीक्षक ने उस पर पांच हजार रुपये का इनाम घोषित किया था। शिवपूजन बिहार के मांझी घाट पर बहुत बड़ा पूजन आश्रम बनाकर मठाधीश बनकर रहता था। कभी-कभी लुक-छिपकर अपने घर आता-जाता रहता था। मुखबिर की सूचना पर सुहवल थानाध्यक्ष प्रवीण कुमार यादव, उप निरीक्षक अबरार अहमद, सिपाही पवन यादव, सुधाकर सिंह, फूलचंद यादव ने घेरेबंदी कर कालूपुर चट्टी के पास से उसे गिरफ्तार कर लिया।”
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