नई दिल्ली, 1 फरवरी (आईएएनएस)। डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से तीन लाख रुपये से अधिक से नकद लेनदेन पर 100 फीसदी जुर्माना लगाने का फैसला किया गया है। एक शीर्ष अधिकारी ने यह जानकारी दी।
केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बुधवार को लोकसभा में आम बजट पेश करते हुए अपने बजट भाषण में कहा कि विशेष जांच दल (एसआईटी) से काला धन पर मिली सिफारिश पर सरकार ने तीन लाख रुपये से अधिक के नकद लेनदेन पर रोक लगाने का फैसला किया है।
राजस्व सचिव हसमुख अधिया ने बताया कि कोई भी व्यक्ति या कंपनी किसी को भी इस राशि से अधिक का नकद भुगतान करते हैं तो उन्हें इस राशि से अधिक जितनी भी राशि होगी, उतना ही जुर्माना देना होगा।
अधिया ने समाचार चैनल सीएनबीसी टीवी18 से कहा कि जुर्माने के अलावा निर्धारित राशि से अधिक का भुगतान नकद में करने पर खर्च को आय कर में प्रदर्शित नहीं किया जा सकता।
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